हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित मामले में सभी आरोपियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, विजिलेंस कोर्ट में मामला हुआ ट्रांसफर
राँची: पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजे अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के मामले में पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन पर अब विजिलेंस कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन सभी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ने के आवेदन पर सुनवाई के बाद इस मामले को
विजिलेंस कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजे अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार इन सभी लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं। पीसी एक्ट जोड़ने संबंधी आवेदन पर रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट चतुर्थ अनुज कुमार की अदालत ने ऑर्डर दिया है। पूर्व सीएम रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रेस सलाहकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट की धारा जोड़ने का फैसला स्पेशल कोर्ट से दिया जायेगा।पिछले सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले की सुनवाई रांची सिविल कोर्ट में हुई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोपनो ने अपना पक्ष रखा। आईओ के आवेदन पर बहस हुई। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेड्रिंग मुकदमे में ट्रायल फेस करना पड़ सकता है। मामले के जांच अधिकारी ने मामले में पीसी एक्ट की धाराओं को जोड़ने की अर्जी अदालत में दी है। उस अर्जी में प्राथमिकी आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के तत्कालीन प्रेस सलाहकार अजय कुमार का नाम है। साथ में अप्राथमिकी आरोपी के रूप में रघुवर दास को नामजद किया है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि मामले में पीसी एक्ट के साथ रघुवर दास का नाम भी केस में जुड़ जाएगा। जैसे ही मामले में पीसी एक्ट जुड़ेगा, मामले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पीसी एक्ट लगते ही आरोपियों को निचली अदालत से राहत मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है।