चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 75 दोषी करार 36 को 3 साल की सजा लालू की सजा पर सुनवाई 21 फरवरी को…

रांची : चारा घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव समेत 75 दोषी करार 36 को 3 साल की सजा लालू की सजा पर सुनवाई 21 फरवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में दोषी क़रार दिया है. 1991 से 1994 के बीच देवघर राजकोष से 85 लाख रुपए ग़बन के मामले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराए गए हैं। विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से तीन करोड़ 13 लाख रुपये का गबन के मामले में भी दोषी क़रार दिया। उन्हें अदालत परिसर में ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। अपने छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव शनिवार सुबह ही कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। लालू के समर्थक अदालत के बाहर जुटे हुए थे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने लालू समेत 75 लोगों को दोषी क़रार दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।