सीओ के आदेश को हाईकोर्ट ने किया रद्द
राँची: रांची टाउन सीओ के द्वारा जो नागरमल मोदी सेवा सदन को नोटिस जारी करते हुए अतिक्रमण जमीन को खाली करने का आदेश पारित किया गया था, उस आदेश को मोदी सेवा सदन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उसी याचिका पर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सीओ के आदेश को तत्काल रद्द करते हुए फिर से फ्रेश ऑर्डर पारित करने को कहा है। सीओ के आर्डर में अदालत ने माना कि कुछ नियम की अनदेखी की गई है।