हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका वापस ली, कोर्ट ने दी अनुमति

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग के फैसले को लेकर दायर की थी याचिका
झारखंड:झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ वर्ष 2022 में दायर की गई याचिका को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। यह याचिका उस समय दाखिल की गई थी जब चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ के आरोपों पर अपना निर्णय राज्यपाल को भेजा था, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। इस याचिका के माध्यम से सोरेन ने फैसले की जानकारी साझा करने की मांग की थी।

इस मामले की सुनवाई कई बार टली, और 8 अगस्त 2024 को इसे जस्टिस राजेश कुमार की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उस समय सोरेन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अदालत ने त्रुटि सुधार के लिए दो सप्ताह का समय दिया। दिसंबर 2024 में फिर से याचिका सूचीबद्ध हुई, लेकिन तब समय की मांग की गई। अंततः 29 अप्रैल 2025 को सुनवाई के दौरान सोरेन की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगे हैं कि अब मुख्यमंत्री इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते या फिर कानूनी रणनीति में बदलाव किया गया है। यह याचिका राज्यपाल पर संवैधानिक प्रक्रिया को पारदर्शी न रखने का आरोप लगाते हुए दायर की गई थी।