JHTET परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू, परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में प्रतिबंध
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जमशेदपुर: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) 2026 के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर धालभूम अनुमंडल प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। अनुमंडल दंडाधिकारी अरनव मिश्रा (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, 1 नवंबर 2026 को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक परीक्षा केंद्रों और उनके 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, किताब, नोट्स और चिट-पुर्जे ले जाने पर रोक रहेगी। पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े, नारेबाजी, हथियार लेकर चलने तथा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा।
वैध प्रवेश पत्र वाले परीक्षार्थियों और अधिकृत परीक्षा कर्मियों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।