Breaking: मणिपुर हिंसा में विस्थापित हुए 18,000 लोग नहीं दे पाएंगे वोट, वोट की सुविधा देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
न्यूज़ टेल/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मणिपुर हिंसा में विस्थापित लगभग 18,000 लोगों के लिए वोटिंग की सुविधा की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। हम इस स्टेज पर मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इससे चुनाव में रुकावट पैदा हो सकती है।
मणिपुर निवासी नौलक खामसुअनथांग और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि मणिपुर के 18,000 विस्थापित लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं। वे लोकसभा चुनाव में मतदान करना चाहते हैं। वे जिन राज्यों में रह रहे हैं, वहां उनके लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाए।
मणिपुर की दो लोकसभा सीटों के लिए 19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग होगी। मणिपुर मई 2023 से हिंसा की चपेट में है। राज्य में 3 मई 2023 को पहली बार हिंसा भड़की थी। अब तक 160 से अधिक लोग मारे गए हैं।