झारखंड में अब नहीं चलेगी नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी, दाखिले के दौरान इन नियमों का करना होगा पालन, जानें नए नियम
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न्यूज़ टेल/झारखंड: झारंखड राज्य (Jharkhand) के नर्सिंग कॉलेज (Jharkhand Nursing Colleges) अब नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे. इन कॉलेजों के लिए दाखिले से लेकर सीट आवंटन और शुल्क जमा करने तक हर काम के लिए एक नियमावली बना दी गई है. कॉलेजों को अब इस नियमावली के अनुसार ही काम करना होगा. ये नियमावली स्वास्थ्य विभाग (Jharkhand Health Department) द्वारा तैयार की गई है. इन नियमों के दायरे में झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज आते हैं.
राज्य के कुल 247 नर्सिंग संस्थान (Jharkhand Nursing Colleges New Rules) जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं में अब इन केसेस में नये नियमों का पालन किया जाएगा. इसमें नामांकन की प्रक्रिया, सीटों का वर्गीकरण, शुल्क तय करना और परीक्षा संचालन जैसी बहुत सी चीजें शामिल की गई हैं.
क्या कहना है अधिकारियों का –
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बारे में कहा कि सभी नर्सिंग संस्थानों में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स का एडमिशन होगा जो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (JCECEB) पास कर लेते हैं. इनमें सरकारी संस्थानों की सभी सीटों पर जेसीईसीईबी का अधिकार होगा यानी इन सभी सीटों का आवंटन इसके द्वारा होगा. जबकि निजी संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों का आवंटन जेसीईसीईबी के हाथ में रहेगा.
प्राइवेट संस्थान भी लेंगे यही शुल्क –
सरकारी के साथ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी सरकार द्वारा तय शुल्क लेंगे लेकिन ये नियम केवल पचास प्रतिशत सीटों पर लागू होगा. निजी संस्थानों की पचास प्रतिशत सीटों पर भी जेसीईसीईबी परीक्षा पास छात्रों को ही मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा.
इतने समय में पूरी हो प्रवेश प्रक्रिया –
इस बारे में अपर मुख्य सचिव ने ये भी कहा कि सभी सरकारी और निजी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया जेसीईसीईबी द्वारा प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होने के तीन महीने के अंदर पूरी हो जानी चाहिए.