सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया Stray Dogs पर नया आदेश, सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग पर लगी पाबंदी
1 min readन्यूज़टेल डेस्क:सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की विशेष बेंच ने Stray Dogs के मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि निर्धारित फीडिंग जोन के अलावा किसी भी स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि देशभर की सभी संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि नीति का समान रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सके। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह निर्णय सुनाते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही।

पहले यह आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए लागू था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण इस समस्या के बढ़ने का हवाला देते हुए सभी राज्यों और नगर निगमों को आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह कदम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।