रांची में पुराने और डिफॉल्टर वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट, 15 दिन में नवीकरण और रोड टैक्स भुगतान का अल्टीमेटम।

न्यूज टेल डेस्क:झारखंड की राजधानी रांची में पुराने और डिफॉल्टर वाहनों को लेकर जिला परिवहन कार्यालय ने सख्त कदम उठाया है। एक अहम सार्वजनिक सूचना में कहा गया है कि ऐसे निजी और व्यवसायिक वाहन जिनका निबंधन खत्म हो चुका है या जिन पर लंबे समय से पथकर (टोकन टैक्स) बकाया है, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। महालेखाकार, झारखंड के अंकेक्षण दल ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है।

जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार के अनुसार, जिन निजी वाहनों का निबंधन 15 वर्ष पूरा कर चुका है और नवीकरण नहीं कराया गया है, उनके मालिकों को 15 दिनों के भीतर रोड टैक्स भुगतान कर नवीकरण पूरा करने का निर्देश दिया गया है। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर ऐसे वाहनों को ‘नॉट टू बी ट्रांसैक्टेड’ घोषित किया जाएगा, जिससे उनका पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व स्थानांतरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

व्यवसायिक वाहन स्वामियों के लिए भी यही नियम लागू होगा। जिनके ऊपर पथकर बकाया है, उन्हें भी 15 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि विभागीय सख्ती से बचने के लिए समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करें।