2 सितंबर तक नहीं टूटेगा लोगों का आशियाना, हाईकोर्ट ने निरस्त किया म्युनिसिपल आयुक्त का आदेश
राँची: झारखंड हाईकोर्ट में रांची के एक इलाके में कई लोगों को घर तोड़ने के निगम के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें घरों को तोड़ने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रार्थियों को सुनवाई अपील का मौके नहीं मिला है। इसलिए दो सितंबर को नगर आयुक्त सभी प्रार्थियों के आवेदन पर सुनवाई कर उचित निर्णय लें।और फोरम के गठन करें। हाईकोर्ट के इस आदेश से वैसे लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिनका घर तोड़ने की नोटिस रांची नगर निगम के द्वारा दिया गया था।