केवल पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ
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                झारखंड:झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए झारखंड स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। यह योजना 1 मार्च 2025 से लागू हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मियों और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। इसके तहत पंजीकृत लाभार्थियों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने समय पर योजना के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, तो वह इस लाभ से वंचित रह जाएगा।

इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मियों और उनके आश्रितों को मिलेगा, जिन्होंने समय पर पंजीकरण कराया हो। आश्रितों में पति या पत्नी, 25 वर्ष से कम उम्र के बेरोजगार पुत्र, अविवाहित, विधवा या परित्यक्त पुत्री, नाबालिग भाई, अविवाहित बहन, दिव्यांग आश्रित और ₹9000 से कम मासिक पेंशन पाने वाले माता-पिता शामिल हैं। सभी आश्रितों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

झारखंड सरकार ने ‘ए’ श्रेणी के सरकारी कर्मियों को जल्दी से आवेदन जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं, ‘बी’ श्रेणी के अन्य पात्र लाभुकों के नामांकन की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्षों को सौंपी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। आवेदकों को पंजीकरण के दौरान स्वयं और अपने आश्रितों का नामांकन कराना अनिवार्य है ताकि पूरे परिवार को इस योजना का लाभ मिल सके।

आवेदन से पहले सभी आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। समय सीमा समाप्त होने से पहले पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि योजना का लाभ मिलने में कोई दिक्कत न हो। किसी भी समस्या की स्थिति में लाभुक टोल फ्री नंबर 1800-3455-027 पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार की यह पहल सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।