अब सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती 30 वर्षों तक के लिए ही होगी
1 min read
न्यूज टेल/Desk- झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में बुधवार को फैसला लिया गया है, कि अब सरकारी भूमि की लीज बंदोबस्ती 30 वर्षों तक के लिए ही होगी। अपवाद के विशेष परिस्थिति में 30 वर्षों से अधिक किया अधिकतम 99 वर्ष तक के लिए प्लीज बंदोबस्ती की जा सकेगी

साथ ही ये फैसला लिया गया कि झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों संस्था और उपक्रमों को निशुल्क स्थाई हस्तांतरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की संस्था और उनके विभाग उपक्रमों को अपवाद में स्थाई हस्तांतरण किया जाएगा केंद्र सरकार और झारखंड की संस्था एवं उपक्रमों को छोड़कर किसी अन्य निजी संस्था प्रतिष्ठा और कंपनी को सरकारी भूमिका स्थाई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा गैर मजरूआ आम भूमि को छोड़कर अन्य सरकारी भूमि अन्य किसी राज्य सरकार की संस्था या उपक्रम को हस्तांतरित की जा सकेगी

वहीं निजी संस्था के सामाजिक कार्य स्वास्थ्य व सेवा के लिए तथा औद्योगिक और खनन कार्यों के लिए हस्तांतरण करना होगा इसके अलावा निजी संस्थाओं कॉलेज बंदोबस्ती तभी होगी जब सरकारी भूमि उक्त संस्थान के प्रोजेक्ट की भूमि में समाविष्ट हो और उक्त सरकारी भूमि का क्षेत्रफल स्थान की कुल भूमि की तुलना में 20% से अधिक नहीं हो