अब नहीं चलेगा नकली नाम का झांसा: 30 जून से UPI ट्रांजैक्शन में दिखेगा सिर्फ बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम
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न्यूज़टेल डेस्क:डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नया नियम लागू किया है। 30 जून 2025 से देशभर में हर UPI ट्रांजैक्शन के दौरान रिसीवर का वही नाम दिखेगा, जो बैंक रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड होगा। अब तक यूजर्स को उस नाम के आधार पर पेमेंट करनी होती थी, जो उनकी फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होता है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना बढ़ जाती थी।

नया नियम लागू होने के बाद चाहे आप QR कोड स्कैन करें, मोबाइल नंबर डालें या फिर UPI ID का इस्तेमाल करें, हर बार रिसीवर का असली बैंक रजिस्टर्ड नाम ही स्क्रीन पर दिखाई देगा। यह नियम पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) दोनों तरह के लेनदेन पर लागू होगा। इससे ट्रांजैक्शन से पहले नाम की पुष्टि हो सकेगी, जिससे गलत व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर होने की संभावना कम होगी।

इस बदलाव से न केवल धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा, बल्कि डिजिटल पेमेंट को लेकर लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा। NPCI का यह निर्णय भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड की ओर एक और कदम आगे ले जाता है। UPI अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अपनाया जा रहा है, ऐसे में यह नया नियम यूजर्स को मानसिक संतोष और सुरक्षा दोनों प्रदान करेगा।