मानगो दुष्कर्म मामला : 3 दोषियों को 25 साल का सश्रम कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना, डीएसपी, थानेदार समेत 22 लोगों पर अलग-अलग चलता रहेगा मामला
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जमशेदपुर : जमशेदपुर के चर्चित मानगो सहारा सिटी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले पर फैसला आ गया। तीन साल पूर्व सहारा सिटी में नाबालिग से तीन साल पहले हुई गैंगरेप के मामले में एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को 25 साल के सश्रम कारावास और 20- 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन साल की सजा काटनी होगी। आरोपियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 18 जनवरी को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस मामले में डीएसपी, थानेदार के साथ-साथ 22 लोगों के खिलाफ अलग से मामला चल रहा है। मामले में तत्कालीन डीएसपी अजय केरकेट्टा और एमजीएम के तत्कालीन थानेदार इमदाद अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया गया था। दोनों पुलिस वालों के इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। वहीं पीड़िता के वकील ममता सिंह ने फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है। अभी बाकी अन्य आरोपियों को भी सजा दिलाना बाकी है।