हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने ED से मांगा जवाब

न्यूज़ टेल/डेस्क: पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जून की तय की है.
ईडी ने कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई कोर्ट के सामने याचिका दाखिल कर मामले में शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था.
जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सोरेन राजनीतिक साजिश का शिकार हैं. कोर्ट ने ईडी को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित कर दी.
हेमंत सोरेन ने अदालत के समक्ष दलील दी कि बार्गेन इलाके में 8.5 एकड़ जमीन के किसी भी दस्तावेज में उनका नाम नहीं है और उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनता है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि ईडी केवल कुछ लोगों के बयानों पर भरोसा कर रहा है जिन्होंने कहा था कि भूमि का टुकड़ा उनका है, लेकिन ऐसे बयानों के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं था.
इससे पहले 22 मई को हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था. उन्होंने चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई मांगी थी और गिरफ्तारी को भी दी थी चुनौती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत मामले पर संज्ञान ले चुकी है. नियमित बेल याचिका भी खारिज हो चुकी है. ऐसे में गिरफ्तारी को चुनौती पर सुनवाई का आधार नहीं बनता है.