शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, बोला- कार्यवाही चलने दें और अगर दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं
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न्यूज टेल/डेस्क: (अदिति पांडे) मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर को दिए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर का तीन अधिवक्ता आयुक्तों की टीम द्वारा सर्वे करने का आदेश दिया था. आदेश के अगले दिन यानी शुक्रवार को शाही ईदगाह कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. दरअसल, शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले के सभी केस की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. हिंदू पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया शाही ईदगाह कमेटी ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए गए सभी केस पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई करने की मांग की है. उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को मेंशन करते हुए रोक लगाने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही चलने दें. अगर दिक्कत हो तो प्रॉपर तरीका अपनाएं, इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा.