झारखंड नगर निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार और आयोग से मांगा जवाब
रांची:झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी देरी पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि अब तक चुनाव की तारीख क्यों घोषित नहीं की गई है। यह मामला रोशनी खालको और अन्य की ओर से दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा। कोर्ट ने राज्य सरकार और आयोग दोनों से स्पष्ट जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को निर्धारित की है।सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के तहत जनसंख्या आधारित आरक्षण से जुड़ी जानकारी अब तक नहीं मिली है, जिसके कारण चुनाव की तिथि तय नहीं हो सकी। आयोग ने कहा कि जैसे ही सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी, तीन महीने के भीतर चुनाव करवा लिए जाएंगे।वहीं, राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जनसंख्या और आरक्षण संबंधी जानकारी जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को निर्वाचन आयोग द्वारा पूछे गए सभी बिंदुओं का उत्तर शीघ्र देने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारी शुरू करने के आदेश भी दिए हैं।इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर अनिश्चितता अब ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। अदालत की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, जिसमें राज्य सरकार और आयोग को स्थिति स्पष्ट करनी होगी।