मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI ने दर्ज़ किया FIR, FIR में POC की धारा 7, IPC 120 B, 477 A और करोड़ो रूपए लेन देन का ज़िक्र…
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न्यूज़ टेल/दिल्ली: दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के चलते सीबीआई के शिकंजे में घिरे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ 17 अगस्त को ही FIR दर्ज की गई है. शुक्रवार को इस मामले में करीब 14 घंटे तक सीबीआई मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी करती रही.
सीबीआई ने FIR में सिसोदिया समेत 15 लोगों को नामजद किया है, जबकि 16वें क्रमांक में अननोन पब्लिक सर्वेंट और प्राइवेट पर्सन का जिक्र है. यानी जांच एजेंसी आगे कुछ अन्य लोगों के नाम भी एफआईआर में जोड़ सकती है. एफआईआर में POC की धारा 7 के साथ साथ आईपीसी की धारा 120बी, 477A आदि धाराएं लगाई गईं है. (FIR) में करोड़ों रुपये लेन देन का ज़िक्र भी है.
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में आबकारी विभाग के उन अफसरों के नाम भी हैं, जिन्होंने इस विवादित नीति को लागू करने के समय में अहम भूमिका निभायी थी. आरोपियों में दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर रह चुके अरवा गोपी कृष्ण, एक्साइज के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर पंकज भटनागर के अलावा 9 कारोबारी और दो कंपनियों के नाम भी शामिल हैं.