सेवा सदन हॉस्पिटल तोड़े जाने पर हाई कोर्ट की रोक, एक सप्ताह के अंदर फोरम निर्माण कर सूचित करें
1 min readराँची : रांची नगर निगम की ओर से अस्पताल सेवा सदन सहित अन्य कई भवनों के तोड़ने के मामले पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नगर निगम को यह निर्देश दिया है कि हड़बड़ी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आम लोगों को दिक्कत हो। इस विषय पर उचित फोरम का निर्माण कर तथ्यों को खंगाले कोर्ट ने नगर विकास सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के भीतर फॉर्म का गठन कर खंडपीठ को अवगत कराएं ।वही शहर में जाम और लचर ट्रैफिक की स्थिति पर भी कोर्ट ने रांची के सीनियर एसपी ट्रैफिक एसपी को भी निर्देश दिया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुगम बनाएं ताकि आम आदमी को कठिनाइयों से दो-चार ना होना पड़े। अतिक्रमण हटाये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि हम सिर्फ झारखण्ड की भलाई के लिए सोच रहे हैं। नगर निगम कानून सम्मत कार्रवाई करें। लेकिन अगर किसी का घर तोड़ने की परिस्थिति आ रही है तो सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर लें।