झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को भूमि घोटाला मामले में पेशी से राहत दी
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झारखंड: राजनीति में बड़ा मोड़ आया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में खुद पेश होने की जरूरत नहीं है और उनकी जगह उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। निचली अदालत ने उनके पेशी में छूट की अर्जी खारिज की थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील दीपांकर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ईडी के सभी समन का जवाब भेज दिया है, इसलिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जानी चाहिए। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की बाध्यता खत्म कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन को कथित भूमि घोटाले में शामिल होने के आरोप में अपने कार्यालय में पेश होने के लिए 10 समन जारी किए थे, जिनमें से केवल दो का पालन किया गया था। यह फैसला मुख्यमंत्री के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है और झारखंड की सियासी हलचल के बीच एक अहम घटना है।
