Bihar Chunav 2025: मतदाता सूची में नाम जोड़ने और वोटर आईडी के लिए जरूरी दस्तावेजों की जांच शुरू
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बिहार:बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) 27 जुलाई 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। यह अभियान नए वोटरों को सूची में जोड़ने और फर्जी नामों को हटाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। प्रत्येक मतदाता को एक फॉर्म भरना होगा, जिसे बीएलओ से प्राप्त कर ऑफलाइन या निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत मतदाताओं को अपनी पहचान और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए वैध दस्तावेज देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे नागरिकों को केवल अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान से संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा, जबकि 1 जुलाई 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने साथ-साथ अपने माता-पिता का वैध दस्तावेज भी देना अनिवार्य होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को भी दोनों माता-पिता के दस्तावेज देने होंगे, और यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है तो पासपोर्ट का प्रमाण देना होगा।

मान्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फैमिली रजिस्टर, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश तथा किसी सरकारी संस्था द्वारा जारी कोई भी वैध दस्तावेज शामिल है। यह प्रक्रिया राज्य में 22 वर्षों के बाद दोबारा हो रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।