केंद्र ने झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवा विस्तार पर लगाई रोक, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा पत्र।

न्यूज टेल डेस्क: केंद्र सरकार ने झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल 2025 के बाद सेवा विस्तार को अवैध बताते हुए रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर राज्य सरकार के निर्णय को नियम विरुद्ध करार दिया है। मुख्यमंत्री फिलहाल विदेश दौरे पर हैं और उनके लौटने के बाद इस मुद्दे पर हलचल तेज होने की संभावना है।

अनुराग गुप्ता को पहली बार 26 जुलाई 2024 को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के आदेश पर उन्हें हटाया गया था। चुनाव बाद नई सरकार बनने पर 28 नवंबर 2024 को उन्हें फिर से प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया गया। इसके बाद राज्य सरकार ने डीजीपी नियुक्ति के लिए विशेष नियमावली बनाकर अनुराग गुप्ता को दो वर्ष के लिए स्थाई डीजीपी नियुक्त किया था, जिसकी वैधता अब सवालों के घेरे में है।

केंद्र सरकार के ताजा पत्र के बाद अनुराग गुप्ता की सेवा समाप्त मानी जाएगी, जबकि राज्य सरकार अपनी बनाई नियमावली के आधार पर उनकी नियुक्ति को बरकरार रखने का प्रयास कर सकती है। यदि राज्य सरकार अपने फैसले पर अड़ी रहती है तो अनुराग गुप्ता 26 जुलाई 2026 तक डीजीपी पद पर बने रहेंगे। अब सबकी निगाहें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
