रिम्स निदेशक को हटाने के सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगायी रोक, मांगा जवाब
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झारखंड:झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक डॉ. राजकुमार को पद से हटाने के झारखंड सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। दरअसल, 17 अप्रैल 2025 को स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटाने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ डॉ. राजकुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार, 28 अप्रैल को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई और सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई। अगली सुनवाई 6 मई 2025 को होगी।

डॉ. राजकुमार ने अपनी याचिका में सरकार के आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और रिम्स नियमावली-2002 का उल्लंघन बताया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी नियुक्ति तीन वर्षों के लिए हुई थी और बिना उनका पक्ष सुने, झूठे आरोपों के आधार पर उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया। इस आधार पर उन्होंने आदेश को चुनौती दी और अपने पक्ष में न्याय की गुहार लगाई।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। फिलहाल डॉ. राजकुमार निदेशक पद पर बने रहेंगे। अदालत का यह आदेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से मामले की संवेदनशीलता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं।