Fodder Scam : सीबीआई कोर्ट ने 35 दोषियों को 4 साल के लिए भेजा जेल

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव ने 35 कैदियों को सजा सुनाई। ये आरोपी पहले सप्लायर और बिहार के पशुपालन विभाग के अधिकारी थे. मंगलवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया.
चारा धोखाधड़ी मामले में रांची की विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को 35 लोगों को चार साल जेल की सजा सुनाई. सभी पर 75 हजार रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि इन लोगों को इस हफ्ते की शुरुआत में दोषी ठहराया गया था। 1990 से 1995 के बीच अविभाजित बिहार के डोरंडा कोषागार से कुल 36.59 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गये थे.
अधिकारियों के मुताबिक, विभाग के पूर्व अधिकारी गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ रुपये, शरद कुमार पर 40.4 लाख रुपये और बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा पर 36.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 28 अगस्त को अदालत ने इस मामले में 124 आरोपियों में से 35 को बरी कर दिया और 54 को विभिन्न जेल की सजा सुनाई।
आपको बता दें कि 1990 के दशक में डोरंडा, देवघर, दुमका और चाईबासा जैसे कोषागारों से फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये निकालने की योजना सामने आई थी. उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा था. इस मामले में राजद अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को भी दोषी ठहराया गया था. वह फिलहाल खराब स्वास्थ्य के कारण जमानत पर बाहर हैं।