जलाशयों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई पर रोक
राँची: जलाशयों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, धुर्वा डैम, हरमू नदी समेत हिनू क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है की गरीबों और अमीरों को लिए एक ही कानून है। कोर्ट ने कहा लोगो को यह नही लगाना चाहिए कि गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग कानून है, दोनों लोगो पर एक तरह की कर्रवाई होनी चाहिए, गरीब लोगों को अमीर लोगो से ज्यादा समय देने की आवश्यकता है, दो दिन के नोटिस में जुगि झोपड़ी तोड़ना गलत है, अदालत ने सरकार से पूछा उजाड़ने के साथ साथ बसाने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी, गरीबों को रिहैबिलिटेशन के लिए योजन ले सरकार, अदालत ने मानसून पीरियड तक सारे कारवाई या डेमोलेशन पर रोक लगाई , 15 अक्टूबर तक अतिक्रमण मुक्त करने की करवाई पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा अतिक्रमण को लेकर प्रक्रिया चलती रहेगी , बरसात के बाद अतिक्रमणमुक्त करने को कारवाई होगी।